हेट क्राइम क्या है? | hate crime kya hai | what is hate crime? |

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हेट क्राइम क्या है?

हेट क्राइम (Hate Crime) उन आपराधिक कृत्यों को संदर्भित करता है जो कुछ मतभेदों के कारण किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं, मुख्य रूप से उनकी धार्मिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों से ।

समकालीन समय में इसका अर्थ लिंचिंग, भेदभाव और आपत्तिजनक भाषणों से आगे बढ़ गया है तथा अब इसमें अपमानजनक या उकसाने व हिंसा को बढ़ावा देने वाले भाषण शामिल हैं।

                             अथवा

.घृणा अपराध (जिसे पूर्वाग्रह-प्रेरित अपराध या पूर्वाग्रह अपराध के रूप में भी जाना जाता है ) 
1.एक पूर्वाग्रह -प्रेरित अपराध है, 

2.जो तब होता है जब अपराधी किसी पीड़ित को उसकी शारीरिक बनावट या किसी निश्चित सामाजिक समूह की कथित सदस्यता के कारण निशाना बनाता है। 

3.ऐसे समूहों के उदाहरणों में जातीयता , विकलांगता , भाषा , राष्ट्रीयता , शारीरिक उपस्थिति , राजनीतिक विचार और/या संबद्धता , आयु , धर्म , लिंग , लिंग पहचान , और/या यौन अभिविन्यास शामिल हो सकते हैं और लगभग विशेष रूप से इन्हीं तक सीमित हैं । 

4.इन कारणों से प्रेरित गैर-आपराधिक कार्यों को अक्सर " पूर्वाग्रह घटनाएं " कहा जाता है।

5.घटनाओं में शारीरिक हमला, हत्या , संपत्ति को नुकसान, धमकाना , उत्पीड़न , मौखिक दुर्व्यवहार (जिसमें अपशब्द शामिल हैं) या अपमान , साथी अपराध , या आपत्तिजनक भित्तिचित्र या पत्र ( घृणास्पद मेल ) शामिल हो सकते हैं। 

6.संयुक्त राज्य अमेरिका के आपराधिक कानून में , संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) घृणा अपराध को पूर्वाग्रह के अतिरिक्त तत्व के साथ हत्या, आगजनी या बर्बरता जैसे पारंपरिक अपराध के रूप में परिभाषित करता है। घृणा अपने आप में एक घृणा अपराध नहीं है, लेकिन ऊपर सूचीबद्ध एक या अधिक सामाजिक समूहों के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराध करना, या उनके व्युत्पन्न के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराध करना एक घृणा अपराध है। 

7.घृणा अपराध कानून एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य पूर्वाग्रह से प्रेरित हिंसा को रोकना है।

8. घृणा अपराध कानून घृणा भाषण के खिलाफ कानूनों से अलग हैं घृणा अपराध कानून आचरण से जुड़े दंड को बढ़ाते हैं जो पहले से ही अन्य कानूनों के तहत आपराधिक है, जबकि घृणा भाषण कानून भाषण की एक श्रेणी को अपराध बनाते हैं ।
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